हरियाणा सरकार बनाएगी शहरी गैस वितरण नीतिहरियाणा सरकार बनाएगी शहरी गैस वितरण नीति

चंडीगढ़, 21 दिसंबर। हरियाणा सरकार एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति लाने की तैयारी कर रही है।इस नीति का उद्देश्य एक निर्धारित  समय सीमाके भीतर गैस (सीएनजी/पीएनजी) पाइपलाइनों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजीलाना है। यह नीति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, राज्य में गैस बुनियादी ढांचे केविकास को आगे बढ़ाने के लिए सही  समय पर अनुमतिसुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यहां इस मुद्दे पर एक बैठक की अध्यक्षताकरते हुए कहा कि सभी हितधारक विभागों को विचार-विमर्श कर शहरी गैस वितरण नीति की प्रक्रियाको जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहिए।
कौशलने कहा कि घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक सुविधाओं और परिवहन क्षेत्र मेंगैस की मांग और उपयोग का विस्तार करने के लिए शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क विकसितकिया जा रहा है। राज्य सरकार रणनीतिक रूप से व्यापक सीजीडी बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयनकी योजना बना रही है, जो हरियाणा को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करेगीऔर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करेगी।

यह नीति विशेष रूप से गैस (सीएनजी/पीएनजी) पाइपलाइनबिछाने के लिए आवश्यक मंजूरी देने पर केंद्रित है। सीएनजी स्टेशनों, भंडारण सुविधाओं,पंपिंग स्टेशनों आदि की स्थापना के लिए, लाइसेंसधारी को उचित प्रक्रियाओं का पालन करनेके बाद स्वतंत्र रूप से उपयुक्त प्राधिकारी से एनओसी/अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकताहोगी।

प्रस्तावित नीति मुख्य रूप से पाइपलाइन स्थापना केलिए प्राधिकरण देने पर केंद्रित होगी। अधिकृत इकाई हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी, जिसमें स्थापना, रखरखाव और शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क सेसंबंधित कोई भी गतिविधि शामिल होगी। अधिकृत इकाई के लिए पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यापकसुरक्षा उपाय लागू करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, वे किसी भी संभावित दुर्घटना याजीवन और/या संपत्ति को होने वाली क्षति के खिलाफ स्थानीय प्राधिकारी को क्षतिपूर्तिदेने के लिए बाध्य हैं, चाहे वह निष्पादन के दौरान हो या निष्पादन के बाद के चरण में हो। इसमें सीजीडी नेटवर्क बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार और रास्ते के अधिकार की अनुमतिभी शामिल होगी। इसे परियोजना की अन्य सुविधाओं जैसे सीएनजी स्टेशन, भंडारण सुविधाएं,पंपिंग स्टेशन आदि पर लागू नहीं किया जाएगा। सीएनजी स्टेशन, गैस भंडारण सुविधाओं, गैसपंपिंग की स्थापना के लिए मंजूरी देते समय स्टेशन इत्यादि संबंधित मास्टर प्लान केप्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। अनुमतियां देने के लिए एक सुव्यवस्थित 45 दिवसीयसमय-सीमा स्थापित की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा में सीएनजी/पीएनजीबुनियादी ढांचे का विकास आठ प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इस अवसर पर बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्यसचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहनशरण, खान एवं भूविज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, हरियाणाशहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक टीएल सत्यप्रकाश एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *