पंजाब में आशीर्वाद स्कीम के लिए पैसा मंजूरपंजाब में आशीर्वाद स्कीम के लिए पैसा मंजूर

चंडीगढ़, 24 जून। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सूबा सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों की भलाई के लिए लगातार यत्नशील है। इस कड़ी में आज सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आशीर्वाद स्कीम के तहत 6786 लाभार्थियों के लिए 34 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए।

उन्होंने यह घोषणा यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान की।

उन्होंने कहा कि साल 2023-24 दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त अनुसूचित जाति से जुड़े 5357 लाभार्थियों के लिए 2732.07 लाख रुपए की मंजूरी जारी की है।

मंत्री ने बताया कि सूबा सरकार द्वारा साल 2023-24 पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों से जुड़े 1429 लाभार्थियों के लिए 728.79 लाख रुपए की मंजूरी जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह राशि जल्द ही लाभार्थियों के खातों में जमा हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि आशीर्वाद स्कीम के तहत राज्य के निवासी अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों से जुड़े परिवारों को, उनकी बेटियों के विवाह/ पुनः विवाह के लिए एक परिवार में 02 लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपए प्रति लाभार्थी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि यह लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक विवाह की तारीख से पहले और 30 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब सरकार द्वारा इस स्कीम में और अधिक पारदर्शिता लाने के मंतव्य से लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद पोर्टल अप्रैल, 2023 से चालू किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे का हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों और अन्य आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवारों से सम्बन्धित हो और परिवार की सभी साधनों से सालाना आय 32,790 रुपए से कम हो, ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ इस स्कीम का लाभ लेने के योग्य हैं।

उन्होंने कहा कि आशीर्वाद स्कीम अधीन जाली लाभार्थियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जा रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए लगातार कार्यशील है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता की अदायगी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में की जाएगी।

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