पंजाब सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1,423.33 करोड़ रुपये जारी किएपंजाब सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1,423.33 करोड़ रुपये जारी किए

चंडीगढ़, 19 जुलाई। वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज बताया कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,423.33 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।

इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का दृढ़ विश्वास है कि हमारे बुजुर्ग हमारे परिवारों की अमूल्य धरोहर और समाज की मजबूत नींव हैं तथा उनकी सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन-यात्रा सुनिश्चित करना सरकार का मूल दायित्व है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में लगभग 23.77 लाख वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिससे यह पंजाब की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बन गई है।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

मंत्री ने सभी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी पात्र बुजुर्गों तक पेंशन की राशि समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को नए आवेदनों का पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से निपटारा करने, शिकायतों का तत्काल समाधान करने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जागरूकता की कमी अथवा प्रशासनिक विलंब के कारण कोई भी पात्र बुजुर्ग इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।

मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के सपने का उल्लेख करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार ऐसे ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जहां प्रत्येक बुजुर्ग स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और सरकार के संरक्षण में महसूस करे। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का कल्याण मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा राज्य में सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पंजाब के स्थायी निवासी निर्धारित शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष तथा 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं शामिल हैं, बशर्ते कि उनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक न हो। उन्होंने सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों, जिन्होंने अभी तक इस योजना के तहत अपना पंजीकरण नहीं कराया है, से अपील की कि वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि मान सरकार जनहित एवं लोककल्याणकारी योजनाओं को इसी प्रकार जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करती रहेगी, ताकि प्रदेश के बुजुर्ग अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष पूरे सम्मान, आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति के साथ व्यतीत कर सकें।

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