‘सेफ स्कूल वाहन नीति’ के तहत नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगी पंजाब सरकार‘सेफ स्कूल वाहन नीति’ के तहत नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगी पंजाब सरकार

चंडीगढ़, 6 जुलाई। स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा और कल्याण के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ‘सेफ स्कूल वाहन नीति’ को पूरी गंभीरता और सख्ती के साथ लागू कर रही है, ताकि बच्चों का स्कूल आना-जाना पूरी तरह सुरक्षित, भरोसेमंद और नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके।

डॉ. बलजीत कौर ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रारंभिक दो महीनों (अप्रैल और मई) के दौरान राज्यभर में 1,842 स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया। इस व्यापक जांच अभियान का उद्देश्य हजारों स्कूली बच्चों की दैनिक यात्रा को सुरक्षित बनाना था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली 526 बसों के चालान किए गए, जबकि नियमों की गंभीर अनदेखी करने वाली 3 बसों को मौके पर ही जब्त (इंपाउंड) कर लिया गया।

मंत्री ने कहा कि ‘सेफ स्कूल वाहन नीति’ के तहत जिला प्रशासन द्वारा स्कूल वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। जून माह की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद जुलाई में स्कूल पुनः खुलने के मद्देनज़र सभी जिला अधिकारियों को इस अभियान को और अधिक प्रभावी एवं तेज़ी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को स्कूल ले जाने वाले सभी वाहन तकनीकी रूप से फिट हों तथा उनमें निर्धारित सभी सुरक्षा व्यवस्थाएँ उपलब्ध हों।

डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही को पंजाब सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है और सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ‘सेफ स्कूल वाहन नीति’ का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान को और अधिक सघन बनाया जाए।

उन्होंने स्कूल प्रबंधन, परिवहन संचालकों तथा अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग करें तथा यह सुनिश्चित करें कि स्कूल परिवहन के लिए केवल वही वाहन उपयोग में लाए जाएँ जो सरकार द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “हमारे बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वह सुरक्षित रूप से स्कूल पहुँचे और सुरक्षित घर लौटे। पंजाब सरकार ‘सेफ स्कूल वाहन नीति’ को पूरी सख्ती से लागू कर इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।”

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