चंडीगढ़, 12 जून। पंजाब में सभी के लिए समान मौके प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खाली आरक्षित पदों को भरने के लिए एक विशेष मुहिम शुरू करेगी।
आर. पी. डब्ल्यू. डी. एक्ट 2016 की धारा 34 के तहत सरकार ने अलग-अलग विभागों में सीधी भर्ती और तरक्की दोनों में पी. डब्ल्यू. डी. के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण रखा है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर के अनुसार सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर की तस्दीक करने के बाद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के बैक लॉग का पता लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि अलग-अलग विभागों, निगमों और बोर्डों की रिपोर्ट अनुसार सीधी भर्ती के लिए 1721 पद और तरक्की के लिए 536 पद उपलब्ध हैं।
मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस बैक लॉग जानकारी की पुष्टि और तस्दीक करने के लिए राज्य के सभी विभागों तक पहुंच की है। इसके बाद यह डाटा इन पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया जाएगा।
मंत्री ने आगे बताया कि 87 विभागों, कारपोरेशनों और बोर्डों ने अपने बैकलाग पदों संबंधी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि बाकी विभागों से डाटा एकत्रित करने और तस्दीक करने के लिए यत्न जारी हैं। सबसे अधिक बैकलाग पदों वाले विभागों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डायरेक्टर पब्लिक हिदायत (एलिमेंट्री), और डायरेक्टर पब्लिक हिदायत (सेकेंडरी) शामिल हैं।
कैबिनेट मंत्री ने समय पर तस्दीक प्रक्रिया के महत्व पर जोर देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग (अपंगता सैल) को विशेष तौर पर हिदायत की है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस को तुरंत मुकम्मल किया जाए। इस पहलकदमी से इन पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और पंजाब में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे।
यह पहलकदमी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करने के प्रति पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दर्शाती है।
डा. बलजीत कौर ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए इन बैक लॉग पदों को भर कर, पंजाब सरकार का उद्देश्य रोज़गार के बराबर मौके पैदा करने और सामाजिक भलाई संबंधी मापदंड स्थापित करना है।