चंडीगढ़, 29 मई। पंजाब में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शराब तस्करों व अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कस दिया गया है।
यह कार्रवाई पंजाब के आबकारी व कराधान आयुक्त वरुण रुजम के नेतृत्व में चल रही है। उन्होंने पटियाला में सीनियर अधिकारियों के साथ शराब के थोक डिस्ट्रीब्यूटर के यहां अचानक चेकिंग की। इसके अलावा चंडीगढ़-अंबाला नेशनल हाईवे पर झरमरी बैरियर पर स्थित अंतरराज्यीय नाकों की भी चेकिंग की।
सहायक आयुक्त (आबकारी) पटियाला के दफ्तर में चेकिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि जिले के समूह आबकारी संस्थाओं पर सख्त नजर रखी जाए और आने वाले दिनों के दौरान शराब की कोई भी अवैध बिक्री न होने दी जाए। शराब निर्माण यूनिट मैसर्ज अमारा ब्रुअरी प्राइवेट लिमिटेड पटियाला की औचक चेकिंग के दौरान उन्होंने उत्पादन और डिस्पैच के रिकॉर्डों की जांच की। उन्होंने शराब की सप्लाई पर तकनीकी कंट्रोल रखने के लिए सभी शराब बनाने वाली यूनिटों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और बूम बैरियरों के कामकाज की भी चेकिंग की। इसी तरह थोक डिस्ट्रीब्यूटर मैसर्ज विशाल एंटरप्राइज, जे.एल.पी.एल. इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-82, मोहाली में भी सीसीटीवी लगाने और इनके कामकाज की चैकिंग की गई।
चेकिंग के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की भी जांच की गई। आबकारी कमिश्नर पंजाब ने कहा कि हाल ही में बॉटलिंग प्लांट मैसर्ज बोरिश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गाँव बेहड़ा तहसील डेराबस्सी जिला एस.ए.एस. नगर की औचक चेकिंग की गई। इस दौरान पाया गया कि इस प्लांट द्वारा पंजाब आबकारी एक्ट, 1914 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया गया है, जिसके उपरांत विभाग द्वारा उक्त बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है।आज की चेकिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि शराब की ग़ैर-कानूनी तस्करी पर पूरी तरह से नकेल कसते हुए मतदान को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाना सुनिश्चित बनाने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ी जाए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्तीय कमिश्नर (कराधान) विकास प्रताप और आबकारी एवं कराधान कमिश्नर, पंजाब वरुण रूज़म के दिशा-निर्देशों के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा शराब की तस्करी, ई.एन.ए. की तस्करी और आबकारी से सम्बन्धित अन्य अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। विभाग ने लगभग 1229 एफ.आई.आरज़ दर्ज की हैं, और 1064 गिरफ़्तारियां की हैं, 19557 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है, 37,87,283 लीटर लाहन बरामद करके नष्ट की गई है, पी.एम.एल./आई.एम.एफ.एल./बीयर की 1,11,709 बोतलें जब्त की हैं। इस ज़ब्ती की अनुमानित कीमत 25.71 करोड़ रुपए है। आबकारी विभाग ने शराब की ग़ैर-कानूनी तस्करी में शामिल लाइसेंसधारकों पर भी नकेल कसी गई है।
कई मामलों में इन उल्लंघना में शामिल लाइसेंसधारकों के ठेके को बंद किया गया है। आबकारी कमिश्नर ने आगे बताया कि राज्य में शराब के प्रवाह पर पैनी नजर रखी जा रही है, और आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर शराब के ग़ैरकानूनी प्रवाह और बिक्री को रोकने के लिए राज्य भर में 126 नाके/चेकिंग प्वाइंट्स बनाए गए हैं।