चंडीगढ़, 23 अप्रैल। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा ), गुरुग्राम ने एक रियल एस्टेट कंपनी द्वारा समाचार पत्र में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
हरेरा के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट प्रमोटर “कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड” ने अपने “ग्रीन ओक्स” प्रोजेक्ट से सबंधित एक विज्ञापन गत 2 मार्च को एक अंग्रेजी दैनिक अख़बार में प्रकाशित करवाया था। इस विज्ञापन में भ्रामक जानकारी दिए जाने के कारण हरेरा ने प्रमोटर को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।
उन्होंने बताया कि हरेरा ने पाया कि प्रमोटर ने विज्ञापन में अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद उचित तरीके से विवरण नहीं दिया, जो कि एक दंडनीय अपराध है। प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट के संभावित आवंटियों को भ्रमित करने के लिए भ्रामक जो विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया है। उसमे नियमों का उलंघन करने पर ही प्रमोटर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का वर्ष 2021 में रेरा में पंजीकरण करवाया गया था, उसी के तहत सेक्टर 70-ए, गुरुग्राम में यह प्रोमोटर एक किफायती प्लॉटेड कॉलोनी ग्रीन ओक्स विकसित कर रहा है।
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 का संरक्षक होने के नाते, हरेरा यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रियल एस्टेट प्रमोटर को किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में सार्वजनिक डोमेन में सही और सटीक जानकारी डाले।