आतंकवाद को फंडिंग करने के लिए ठेके पर आगज़नी और गोलीबारी करके शराब के ठेकेदारों से पैसा वसूलता था मॉड्यूल : डीजीपी गौरव यादव
चंडीगढ़/ बटाला, 19 अक्तूबरः
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सपने अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए शुरु की मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान स्थित हरविन्दर सिंह रिन्दा की हिमायत वाले और परमिन्दर पिन्दी द्वारा चलाए जा रहे आतंकवादी फंडिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुये मॉड्यूल के पाँच गुर्गों को गरफ़्तार किया है। मॉड्यूल का स्थानीय हैंडलर परमिन्दर पिन्दी, गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी पासिया, जोकि कथित आतंकवादी हरविन्दर रिन्दा का करीबी बताया जाता है, के लगातार संपर्क में था।
पुलिस के डायरैक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने काबू किये गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के बाबा बकाला के अमनप्रीत वालिया, अमृतसर के गाँव मुच्छल के रमनबीर सिंह उर्फ फ़ौजी, अमृतसर के गाँव बुल्लेनंगल के अरशप्रीत सिंह, अमृतसर के बल्ल सराए के हरमनप्रीत सिंह और अमृतसर निवासी किरनदीप कौर के तौर पर की है।
उन्होंने बताया कि शराब के ठेकेदारों से पैसे वसूलने के लिए ठेके पर हुई आगज़नी या गोलीबारी की कुछ घटनाओं के बाद ज़िला बटाला की पुलिस टीमों ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की और इन घटनाओं के पीछे रमनबीर सिंह उर्फ फ़ौजी समेत 11 मुलजिमों की शिनाख़्त की है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 दिनों तक चले इस आपरेशन में पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों से पाँच मुलजिमों को गिरफ़्तार करने में सफलता हासिल की है।
इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुए बटाला की एस. एस. पी. अश्वनी गोट्यिल ने बताया कि 27 सितम्बर को बटाला के शास्त्री नगर में एक शराब के ठेके को आग लगाने की कोशिश की घटना सामने आई थी और इससे दो दिन बाद बटाला में ही एक अन्य शराब के ठेके को आग लगाने की कोशिश की गई थी। जबकि 2 अक्तूबर को अमृतसर ग्रामीण में शराब के ठेके पर पाँच गोलियाँ चलाईं गई थीं।
उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि सभी मुलजिम स्थानीय हैंडलर परमिन्दर पिन्दी के निर्देशों पर काम कर रहे थे, जो शराब के ठेकेदारों से आतंकवादी फंडिंग के लिए धमकियां देकर फिरौती की माँग कर रहा था। उन्होंने बताया कि एक दोषी ने पैसों के लिए शराब के ठेके के बाहर गोलियाँ चला दीं।
ज़िक्रयोग्य है इस सम्बन्ध में दो मामले जिनमें आई. पी. सी. की धारा 436, 427 और 120बी के अंतर्गत एफ. आई. आर नंबर 150 तारीख़ 27. 09. 2023 और तारीख़ 30. 09. 2023 एफ. आई. आर नंबर 112 आई. पी. सी. की धारा 307, 436, 427 और 34 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट की धाराओं 17, 18 और 20 क्रमशः के अंतर्गत थाना सिटी बटाला और सदर बटाला में केस दर्ज किये गए हैं।