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गुरू हर सहाए के कृषि विकास अधिकारी का नकली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट किया रद्द: डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़, 29 अगस्त:
सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जसविन्दर सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह जो गुरू हर सहाए में बतौर कृषि विकास अधिकारी तैनात है, का नकली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट पंजाब सरकार स्तर पर गठित राज्य स्तरीय स्करूटनी कमेटी द्वारा रद्द किया गया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह गाँव आलमपुर डाकख़ाना कौली तहसील और जि़ला पटियाला द्वारा प्रिंसिपल सैक्रेट्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि जसविन्दर सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह ने अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया है।
मंत्री ने आगे कहा कि श्री जसविन्दर सिंह कम्बोज़ जाति से सम्बन्ध रखता है, जबकि उसके द्वारा वालमीकी जाति का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर वह गुरू हर सहाए (फिऱोज़पुर) में बतौर कृषि विकास अधिकारी के पद पर काम कर रहा है।
उन्होंने बताया कि जसविन्दर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह की जन्म तारीख़ 12.05.1969 है और तारीख़ 22.8.1989 को इन्दर सिंह द्वारा उसे गोद लिया गया था। जसविन्दर सिंह के गोदनामे सम्बन्धी मामला कानूनी होने के कारण, उसकी तरफ से जि़ला मैजिस्ट्रेट द्वारा एनक्वायरी सम्बन्धी कोई भी सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया। उसकी तरफ से माननीय सिविल जज जलालाबाद की कोर्ट में अपने बायलॉजीकल पेरेंट्स के विरुद्ध सूट दायर किया गया था। उसके पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा (मार्च 1985) और सीनियर सेकंडरी शिक्षा भाग-2 (अप्रैल 1989) में जारी सर्टीफिकेटों में जसविन्दर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह दर्ज है।
उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय स्करूटनी कमेटी द्वारा विजीलैंस सैल की रिपोर्ट को विचारते हुए श्री जसविन्दर सिंह का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नकली होने की पुष्टि की गई है और रद्द करने का फ़ैसला किया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा डिप्टी कमिश्नर, फिऱोज़पुर को पत्र लिखकर जसविन्दर कुमार के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नंबर 466 तारीख़ 21.01.1995 को रद्द करने और ज़ब्त करने के लिए कहा है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।
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