आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत पिछले 10 सालों से पेडिंग 372 केसों के लिए 75. 48 लाख रुपए की राशि जारी : डॉ. बलजीत कौर
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों की भलाई के लिए वचनबद्ध है।
इस सम्बन्धी और ज्यादा जानकारी देते हुये सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री, डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति आशीर्वाद स्कीम के साल 2011-12 से साल 2012-13 और साल 2015- 16 से साल 2020- 21 के 17 जिलों के 307 मामलों के लिए 62. 13 लाख रुपए ख़र्च करने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह ही पिछड़ी श्रेणी आशीर्वाद स्कीम के 14 जिलों के 65 मामलों के लिए 13. 35 लाख रुपए ख़र्च करने की मंजूरी दी गई है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पिछली सरकारों द्वारा यह राशि लाभार्थियों को समय पर मुहैया नहीं करवाई गई। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा यह राशि जारी करके पैंडैंसी को जल्द क्लियर किया जायेगा।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे का हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी और अन्य आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवारों से सम्बन्धित हो और परिवार की सभी साधनों से सालाना आय 32,790 रुपए से कम हो, ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ इस स्कीम का लाभ लेने के योग्य हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार की तरफ से राज्य में कम आय वाले परिवारों से सम्बन्धित लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता की अदायगी सीधी लाभार्थियों के बैंक खातों में की जाती है।