मुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लिया अहम फैसलामुख्यमंत्री मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लिया अहम फैसला

चंडीगढ़, 23 मई। शहरी स्थानीय निकायों की ओर से बेची गई संपत्तियों के लिए भुगतान प्रक्रिया को सुचारू करने और इसमें तेजी लाने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज नियम, 2021 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी।

इस संबंध में निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस संशोधन के अनुसार, कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची गई संपत्ति के लिए आवंटियों द्वारा बिक्री मूल्य जमा करने की समय सीमा को घटाकर छह महीने करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब आवंटियों को पूरी बिक्री राशि आवंटन की तारीख से 180 दिनों के भीतर जमा करानी होगी, जबकि पहले यह भुगतान छह छमाही किस्तों में किया जाता था। इस निर्णय का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व संग्रह में तेजी लाना, नगर निगम इकाइयों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और देर से भुगतान से संबंधित कानूनी विवादों को कम करके आम लोगों को सुविधा प्रदान करना है।

पंजाब में व्यापार अनुकूल गतिशील माहौल बनाकर राज्य की प्रगति की संभावनाओं को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए पांच करोड़ रुपए आवंटित करने की सहमति दी। यह निर्णय पंजाब की विकास संभावनाओं को उजागर करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और निवेश को आकर्षित करके समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने में मिशन के उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखकर लिया गया है। पंजाब को देश भर में औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने में तेजी लाने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करने के दृष्टिकोण से भी यह मिशन राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

पंजाब पुलिस में विशेष रूप से खेल कोटे से पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति को सुचारू करने के उद्देश्य से, पंजाब कैबिनेट ने 207 विशेष पदोन्नति प्राप्त कैडर में सेवा दे रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने की सहमति दी। इस निर्णय से इन पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की भविष्य की पदोन्नति नियमबद्ध होंगी और उनके अन्य सेवा संबंधी मामले सुचारू होंगे।

पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने/नियमन और अपराध मुक्तिकरण की समीक्षा के लिए सचिवों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, कैबिनेट ने पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और अपने विनियोजन अधिनियमों को निरस्त करने के लिए चिह्नित किया। ये अधिनियम विभाग को राज्य के समेकित निधि से खर्च करने का अधिकार देते हैं। जिन विनियोजन अधिनियमों की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें निरस्त करने से उन कार्यवाहियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इन अधिनियमों के तहत वैध रूप से की गई थी या की जानी थी।

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