मूसेवाला के शूटरों को पनाह देने वाला काबूमूसेवाला के शूटरों को पनाह देने वाला काबू

चंडीगढ़, 3 फरवरी। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए. जी. टी. ऐफ्फ.) ने लारेंस बिश्नोई के करीबी मनदीप सिंह उर्फ छोटा मनी निवासी चंडीगढ़, जिसने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में शामिल आरोपियों को ठिकाने मुहैया करवाने और 2017 में गैंगस्टर दीपक टीनू की भागने में मदद की थी, को गिरफ्तार किया है।

यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी। उन्होंने बताया कि आरोपी छोटा मनी को उसके साथी समेत गिरफ़्तार किया गया है, जिसकी पहचान जतिन्दर सिंह निवासी मोहल्ला गोबिन्दपुरा, मनीमाजरा के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने इनके पास से दो .32 कैलीबर पिस्तौल के साथ-साथ 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।

यादव ने बताया कि जीरकपुर में छोटा मनी की मौजूदगी के बारे विश्वसनीय सूत्रों से मिली पुख्ता सूचना के बाद, ए. डी. जी. पी. प्रमोद बाण के नेतृत्व वाली ए. जी. टी. एफ. और ए. आई. जी. संदीप गोयल की निगरानी और डी. एस. पी. बिक्रम बराड़ के नेतृत्व अधीन पुलिस टीमों ने मुलजिमों के ठिकानो का पता लगाने में सफलता प्राप्त की और उसे उसके साथी समेत गिरफ़्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ गैंग के लिए सक्रियता से काम कर रहे थे और दोनों आपराधिक पृष्टभूमि वाले हैं, जिनके विरुद्ध इरादातन कत्ल, जबरन वसूली, डकैती और हथियार एक्ट के तहत चंडीगढ़ और हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि काबू किये गए मुलजिमों को उनके विदेशी हैंडलरें द्वारा विरोधी गैंगस्टरों का सुनियोजित कत्ल करने सम्बन्धी वारदातों को अंजाम देने का काम सौंपा गया था।

गोयल ने बताया कि साल 2022 में, दोषी छोटा मनी को उसके अन्य साथियों सचिन थापन, दीपक मुंडी और जोगिन्द्र जोग्गा- सभी शूटर और सिद्धू मूसेवाला कत्ल में शामिल मुलजिमों को विदेशी हैंडलरों के कहने के मुताबिक अयोध्या आधारित राजनेता विकास सिंह के इशारे पर सनसनीखेज अपराध करने के लिए कहा गया था। ज़िक्रयोग्य है कि बाद में विकास सिंह को नवंबर 2023 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( ऐनआईए) द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया था।

उन्होंने बताया कि लारेंस बिशनोयी छोटा मनी को विदेश में बसाना चाहता था और उसे यूरोप में सुरक्षित प्रवेश के लिए तीन बार दुबई भी भेजा गया, परन्तु असफल रहने के कारण बाद में उसे वापस भारत लौटना पड़ा।

इस सम्बन्धी पुलिस थाना स्टेट क्राइम, एस. ए. एस. नगर में हथियार एक्ट की धारा 25 के अधीन मामला दर्ज किया गया है।

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