चंडीगढ़, 3 जनवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत सरचार्ज और ब्याज सहित बकाया पानी के शुल्क की 374.28 करोड़ रुपये की माफी को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार के इस कदम से राज्य भर में सामान्य श्रेणियों और अनुसूचित जाति के करोड़ों पेयजल उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के अटेली मंडी में आयोजित जनसंवाद के दौरान की थी। इस निर्णय से राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में 28.87 लाख पानी के कनेक्शन धारकों को राहत मिलेगी। हालांकि, यह छूट जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के तहत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है। कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपये की पेयजल शुल्क माफी को मंजूरी दे दी है। इसमें सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल है।
इसके अलावा कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक जमा हुए पेयजल शुल्क पर कुल 37.93 करोड़ रुपये का सरचार्ज और ब्याज माफ करने को भी मंजूरी दी।
यह निर्णय ग्रामीण परिवारों पर वित्तीय भार को कम करने, आवश्यक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस छूट से हरियाणा में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े नियम में संशोधन
कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग की कार्य संचालन आवंटन नियम 1974 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन की आवश्यकता उच्चतर शिक्षा विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग को अलग करने के लिए जरूरी थी। संशोधन का उद्देश्य स्कूल शिक्षा विभाग का दायरा और कर्तव्यों को उच्चतर शिक्षा विभाग से अलग करना है।
कैबिनेट ने हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) ग्रुप-ख सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों को हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) ग्रुप-ख सेवा (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाएगा।
संशोधन के अनुसार, पात्रता के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/सुसंगत/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, वहां पॉइंट-स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री, को शामिल किया गया है।
परिवहन निरीक्षकों को चालान करने की शक्तियां प्रदान की
इस प्रकार अतिरिक्त अधिकारियों को चालान की शक्तियां देकर, हरियाणा सरकार मोटर वाहन अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी, इससे राज्य भर में सुरक्षित और अधिक विनियमित परिवहन सेवाओं में सहयोग मिलेगा।कैबिनेट ने परिवहन विभाग की प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने की मंजूरी दी।
इस निर्णय का उद्देश्य विभाग केअन्दर प्रवर्तन प्रक्रियाओं को और मजबूत करना है, जिससे पूरे राज्य में मोटर वाहनअधिनियम के प्रावधानों का अधिक प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित हो सके। ट्रांसपोर्टइंस्पेक्टर अब चालान जारी करने के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में बढ़ाए कदम
बैठक में राज्य में इको-टूरिज्म के विकास की नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य राज्य की समृद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, विरासत स्मारकों और सांस्कृतिक विविधताओं का संरक्षण करना है।
ग्रामीण चौकीदारों को रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपये का मिलेगा वित्तीय लाभ
बैठक में ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीयसहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी प्रदानकी गई। इस निर्णय से सभी ग्रामीण चौकीदारों को लाभ होगा और राज्य सरकार वित्तीय भारवहन करेगी।