ई-वेस्ट के निपटान की दिशा में हारट्रॉन की पहलई-वेस्ट के निपटान की दिशा में हारट्रॉन की पहल

चंडीगढ़, 20 दिसंबर। हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रॉन) ने ई-वेस्ट निस्तारण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ई-वेस्ट की पहली ई-नीलामी के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। यह निश्चित तौर पर एक गेम-चेंजिंग साबित होगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रसार के साथ ई-वेस्ट एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसके निवारण के लिए एक अधिक मजबूत और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसलिए हारट्रोन द्वारा ई-वेस्ट प्रबंधन पहल के तहत अगस्त माह में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी पोर्टल की शुरुआत की गई, जो सुव्यवस्थित तरीके से स्वचालित और निर्बाध तंत्र के माध्यम से संपूर्ण ई-वेस्ट निपटान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हारट्रॉन के प्रबंध निदेशक जे.गणेसन ने कहा कि सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों और अन्य संस्थाओं के लिए उनके ई-वेस्ट के निपटान हेतु प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए हारट्रॉन ने एक सरलीकृत समाधान विकसित किया है। स्थान की कमी या पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के संदर्भ में इन संस्थाओं के सामने आने वाली मौजूदा चुनौतियों को पहचानते हुए हारट्रॉन द्वारा की गई पहल का उद्देश्य ई-वेस्ट निपटान के लिए एसओपी के साथ एक कुशल तंत्र प्रदान करना है।

गणेसन ने कहा कि सभी विभागों, बोर्डों, निगमों के विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, जिला नगर आयुक्तों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। उनसे ई-वेस्ट सूची अपलोड करने का अनुरोध किया जा रहा है। ई-वेस्ट की वस्तुओं की सूची अपलोड करने पर पोर्टल ऑटोमेटिक हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़े पंजीकृत ई-वेस्ट हितधारकों और हारट्रॉन के पैनल में शामिल विक्रेताओं के लिए बोली शुरू करने हेतु एक लाइव प्लेटफॉर्म शुरू करता है।

184 ई-वेस्ट वस्तुओं की हुई नीलामी

हारट्रॉन के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक विवेक कालिया ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से हाल ही में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हारट्रॉन और एक सरकारी कॉलेज, कालका के पुराने ई-वेस्ट की ई-नीलामी की गई है। सीपीयू, प्रिंटर, यूपीएस, एलईडी आदि सहित कुल 184 ई-वेस्ट वस्तुओं की नीलामी की गई।

उन्होंने कहा कि ई-वेस्ट का निपटान भारत सरकार द्वारा वर्तमान में या समय-समय पर निर्धारित समयावधि के अनुसार तथा ई-वेस्ट नियम 2022 के अनुसार किया जाएगा। कॉन्ट्रेक्ट दिए जाने की तिथि से 20 दिनों के भीतर सफल बोलीदाता द्वारा सामग्री का उठान सुनिश्चित किया जाएगा और ई-वेस्ट प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर नियमानुसार हारट्रोन को ई-वेस्ट के सुरक्षित निपटान का अनिवार्य प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

By desk

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