मारपीट करने वाले बेटे, बहु और पोते के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई करने के आदेश
चंडीगढ़, 28 अक्तूबर:
रोपड़ के वकील अंकुर वर्मा, उसकी पत्नी और बेटे द्वारा लैक्चरर माँ की मारपीट की घटना अति निंदनीय है। उक्त प्रगटावा पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज यहाँ किया।
महिला और बाल विकास मंत्री ने इस मामले सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग के डायरैक्टर को आदेश दिए कि वह इस मामले की जांच करके रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें। इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर रोपड़ को निर्देश दिए कि अंडर सेक्शन 327, 342, 344, 355 आईपीसी और सेक्शन 6 मेनटेनैंस ऑफ पेरेंट्स एंड वैलफेयर ऑफ सीनियर सिटिजन एक्ट के अधीन मारपीट करने वालों के खि़लाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाये। जिसके उपरांत मारपीट करने वाले वकील अंकुर वर्मा के खि़लाफ़ एफ.आई.आर दजऱ् करके गिरफ़्तार किया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि रोपड़ में वकील बेटे द्वारा लैक्चरर माँ की मारपीट सम्बन्धी जानकारी उनको सखी वन स्टॉप सैंटर के द्वारा प्राप्त हुई थी। राज्य के सखी वन स्टॉप सैंटरों में औरतों की सुरक्षा के लिए मुफ़्त सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार औरतों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उनहोंने कहा कि यह मामला सभ्य समाज में बुज़ुर्गों में डर की भावना पैदा करने वाला और समाज में बुज़ुर्गों को अनदेखा करने वाला है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि वह रोपड़ में घटी इस घटना के रोश के तौर पर शहर में एक जागरूकता मार्च निकालेंगे, जिससे लोगों को बुज़ुर्गों के प्रति सही नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसी घटनाओं के घटने से सामाजिक रिश्ते तार-तार होते हैं।