कहा, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध
चंडीगढ़, 18 सितम्बरः
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। इसी के अंतर्गत सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि सोनिया मल्होत्रा ई. टी. टी अध्यापिका सरकारी प्राइमरी स्कूल जवालापुर ब्लॉक भुनरहेड़ी-1 ज़िला पटियाला, का जाली पिछड़ी श्रेणी सर्टिफिकेट पंजाब सरकार स्तर पर गठित राज्य स्तरीय सकरूटनी कमेटी द्वारा रद्द किया गया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि बलवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह, पटियाला द्वारा डायरैक्टर, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि सरकारी प्राइमरी स्कूल जवालापुर ब्लॉक भुनरहेड़ी-1 पटियाला की ई. टी. टी अध्यापिका सोनिया मल्होत्रा ने पिछड़ी श्रेणी का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है।
मंत्री ने आगे कहा कि सोनिया मल्होत्रा अरोड़ा जाति से सम्बन्धित है और उसका गोत्र मल्होत्रा है जो जनरल जाति है, उसने कम्बोज़ सिख व्यक्ति (पिछड़ी श्रेणी) के साथ विवाह के बाद बी. सी सर्टिफिकेट बनाया हुआ था। इस सर्टिफिकेट से उसने शिक्षा विभाग में ई. टी. टी अध्यापिका की सरकारी नौकरी प्राप्त की है।
उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय सकरूटनी कमेटी द्वारा विजीलैंस सेल की रिपोर्ट विचारते हुए सोनिया मल्होत्रा का बी. सी सर्टिफिकेट जाली होने की पुष्टि की है और रद्द करने का फ़ैसला किया है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर, पटियाला को पत्र लिख कर सोनिया मल्होत्रा के बी. सी सर्टिफिकेट नंः 2697 तारीख़ 17. 02. 96 को रद्द करने और ज़ब्त करने के लिए कहा है।