पंजाब सरकार ने राज्य में ग़ैर-कानूनी माइनिंग पर शिकंजा कसा
अवैध खनन करने वालों के खि़लाफ़ पिछले दो दिनों में तीन केस दर्ज किए: मीत हेयर
चंडीगढ़, 27 अगस्त:
पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर खनन विभाग ने अवैध खनन करने वालों के खि़लाफ़ शिकंजा कसते हुए पिछले दो दिनों में तीन केस दर्ज किए हैं।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि विभाग ने ग़ैर- कानूनी माइनिंग के खि़लाफ़ सख़्त नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि गाँव धनानसू लुधियाना में छापेमारी के दौरान अवैध माइनिंग गतिविधियों के बारे में पता लगा। उन्होंने बताया कि खनन द्वारा निकाली गई रेत को लुधियाना के जमालपुर इलाके में जमा किया जा रहा था।
खनन मंत्री ने कहा कि विभाग ने तेज़ी से कार्यवाही करते हुए पुलिस विभाग को इस मामले में केस दर्ज करने की विनती की है। उन्होंने आगे बताया कि रोपड़ जिले में पिछले दो दिनों के दौरान अवैध माइनिंग की तीन घटनाओं सम्बन्धी एफ.आई.आरज़ दर्ज की गई हैं। उन्होंने बताया कि यह एफ.आई.आरज़ कलवां चौंकी और नंगल थानों में दर्ज की गई हैं और गाँव सवाड़ा/आइलगरां और गाँव खेड़ा में पोक्लेन मशीनों और टिप्परों के द्वारा की ग़ैर- कानूनी माइनिंग से सम्बन्धित हैं।
उन्होंने बताया कि गाँव सवाड़ा/आइलगरां में 26 अगस्त को एफ.आई.आर. नं. 119 के अंतर्गत एक पोक्लेन मशीन के खि़लाफ़ थाना कालवांचौंकी में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि थाना नंगल में आज गाँव खेड़ा में दो पोक्लेन मशीनों और चार टिप्परों के खि़लाफ़ केस दर्ज किया है। इसी तरह गाँव खेड़ा में एक पोक्लेन मशीन के खि़लाफ़ थाना नंगल में केस दर्ज किया गया है। अवैध खनन में शामिल सभी मशीनें ज़ब्त कर ली गई हैं और पुलिस की हिरासत में हैं